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निर्वाचन आयोग मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के मामले में अदालत ने तृणमूल के 10 नेताओं को किया बरी

Updated at : 11 Jul 2025 2:31 AM (IST)
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निर्वाचन आयोग मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के मामले में अदालत ने तृणमूल के 10 नेताओं को किया बरी

नयी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत पार्टी के सभी 10 नेताओं को आरोपमुक्त कर दिया है.

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कोर्ट ने माना- शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा

संवाददाता, कोलकाता.

नयी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत पार्टी के सभी 10 नेताओं को आरोपमुक्त कर दिया है. गुरुवार को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने यह आदेश सुनाया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेल बॉन्ड भरने के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत की है. जिन नेताओं को बरी किया गया, उनमें डेरेक ओ ब्रायन के अलावा सांसद डोला सेन, शांतनु सेन, विधायक विवेक गुप्ता, सांसद मोहम्मद नदीमुल हक, साकेत गोखले, सागरिका घोष, अर्पिता घोष, अबीर रंजन विश्वास और सुदीप राहा शामिल हैं.

कोर्ट ने माना कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और जब तक यह शांतिपूर्ण तथा कानून के दायरे में हो, तब तक इसे अपराध नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने किसी आपराधिक इरादे से प्रदर्शन किया था. इस आधार पर सभी 10 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया गया और आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं बतायी.

चार्जशीट पर हुआ था संज्ञान

कोर्ट ने इस साल 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर भारतीय दंड विधान की धाराओं 188, 145 और 34 के तहत संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था. आठ अप्रैल, 2024 की शाम तृणमूल नेताओं ने निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के बाहर हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया था. दिल्ली पुलिस का आरोप था कि यह प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया और धारा 144 का उल्लंघन हुआ. तृणमूल नेताओं ने सीबीआइ, इडी, एनआइए और आयकर विभाग के प्रमुखों को हटाने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था. कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए तृणमूल ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जा सकता.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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