ePaper

हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर 24 सितंबर को सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत

Updated at : 10 Sep 2024 10:05 PM (IST)
विज्ञापन
हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर 24 सितंबर को सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत

25,753 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को हाइकोर्ट ने अवैध करार दिया है

विज्ञापन

25,753 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को हाइकोर्ट ने अवैध करार दिया है कोलकाता/नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को अवैध करार देनेवाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर 24 सितंबर को सुनवाई करेगा. पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को कुछ अन्य मामलों की सुनवाई के कारण सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर पा रही है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘हम इसे 24 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करेंगे.’ पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह 10 सितंबर को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. उसने पक्षों को याचिकाओं पर उनके जवाब दाखिल करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया था. उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले के खिलाफ 33 याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा है. एक याचिका पश्चिम बंगाल सरकार ने भी दाखिल की है. क्या है मामला कलकत्ता हाइकोर्ट की एकल और खंडपीठ, दोनों ने ही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की चयन प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दी और इसके जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया. इस निर्देश के कारण 25,753 शिक्षक व शिक्षाकर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था. हाइकोर्ट ने ये भी कहा था कि 2016 के नियुक्ति पैनल की मियाद ख़त्म होने के बाद जिन लोगों को नौकरी मिली उन्हें 12 फ़ीसदी ब्याज समेत पैसे सरकार को लौटाने होंगे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले पर अंतरिम स्थगनादेश लगा दिया है, लेकिन मामले की सुनवाई जारी है. मंगलवार को मामले पर सुनवाई होनेवाली थी, लेकिन अब यह 24 सितंबर को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola