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हत्या की कोशिश के 12 आरोपियों को हाइकोर्ट से मिली जमानत

Updated at : 20 May 2025 1:20 AM (IST)
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हत्या की कोशिश के 12 आरोपियों को हाइकोर्ट से मिली जमानत

हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार 12 तृणमूल नेताओं को करीब डेढ़ महीने जेल में बिताने के बाद कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है.

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संवाददाता, कोलकाता.

हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार 12 तृणमूल नेताओं को करीब डेढ़ महीने जेल में बिताने के बाद कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. बताया गया है कि पांच सितंबर 2017 को पूर्व बर्दवान के नारीग्राम के दासपाड़ा में तृणमूल के दो गुटों में झड़प हुई थी. उस घटना में तत्कालीन तृणमूल पंचायत सदस्य जीवन पाल के पिता देबू पाल घायल हो गये थे. उनकी पत्नी संध्यारानी पाल ने अगले दिन बर्दवान थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. इस साल 24 मार्च को बर्दवान में फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट के न्यायाधीश ने बर्दवान विकास बोर्ड के अध्यक्ष और बर्दवान नंबर-1 ब्लॉक के तृणमूल अध्यक्ष काकली गुप्ता, ब्लॉक के युवा अध्यक्ष मानस भट्टाचार्य, पंचायत प्रधान कार्तिक बाग और रयान नंबर-1 जोन के अध्यक्ष शेख जमाल सहित 13 लोगों को हत्या के प्रयास और हमले सहित कई आरोपों में दोषी ठहराया था. न्यायाधीश ने काकली गुप्ता को तीन वर्ष की जेल और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. इसके अलावा अदालत ने बर्दवान-1 ब्लॉक युवा अध्यक्ष और पंचायत समिति के कार्यकारी निदेशक मानस भट्टाचार्य, तृणमूल नेता शेख जमाल और कार्तिक बाग समेत 12 लोगों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनायी. हालांकि, काकली, मानस, कार्तिक और जमाल को अदालत से सुधारगृह ले जाते समय रास्ते में अस्वस्थता महसूस हुई. उन्हें बर्दवान मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया. इसके तुरंत बाद, काकली गुप्ता के वकील विश्वजीत दास ने अपने मुवक्किल के लिए बर्दवान अदालत में जमानत की अर्जी दी. 28 मार्च को बर्दवान अदालत ने काकली की शारीरिक स्थिति पर विचार करने के बाद उन्हें जमानत दे दी. बाकी लोगों ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया. सोमवार को वकील विश्वजीत ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 12 दोषियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है, हालांकि इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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