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शिक्षक नियुक्ति : पुनर्विचार याचिका पर नयी पीठ कर सकती है सुनवाई

पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से हुई लगभग 26,000 नौकरियों को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रद्द कर दिया है.

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से हुई लगभग 26,000 नौकरियों को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर राज्य सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है. हालांकि, इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच पर सुनवाई होने की संभावना कम है. बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश मंगलवार को सेवानिवृत्त होंगे.

इसलिए माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नये प्रधान न्यायाधीश अब राज्य की पुनर्विचार याचिका और नौकरी रद्द करने के एसएससी के फैसले पर सुनवाई करेंगे. हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि मामले की सुनवाई कौन सी पीठ करेगी. गौरतलब है कि तीन अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के कारण करीब 26,000 नौकरियां रद्द कर दी थीं. ऐसे में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की पीठ में राज्य की याचिका की सुनवाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गयी है.

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने नौकरी रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक महीने बाद तीन मई को राज्य सरकार और एसएससी ने फैसले की समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है.

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