कोर्ट के आदेश पर बातचीत व बैठक, काम नहीं

Published by : GANESH MAHTO Updated At : 09 Dec 2025 12:41 AM

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हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि कोर्ट के आदेश पर दोनों पार्टियों के बीच बैठक के बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया?

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने न्यू गरिया से एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना में चिंगड़ीहाटा के पास योजना का काम रुकने पर नाराजगी व्यक्त की है. सोमवार को हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के आदेश पर बातचीत और बैठक तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद चिंगड़ीहाटा मेट्रो का काम रुका हुआ है. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि कोर्ट के आदेश पर दोनों पार्टियों के बीच बैठक के बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया? राज्य ट्रैफिक को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? उन्होंने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित परियोजना और इससे आम लोगों को फायदा होगा. आपने बैठक में वादा किया था कि ट्रैफिक कंट्रोल किया जायेगा, फिर भी, आप इसे लागू नहीं कर रहे हैं! इस पर राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि जहां रास्ता ब्लॉक करने की बात कही जा रही है, इससे ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी. यहां तक कि एंबुलेंस भी नहीं जा पायेगी. हालांकि, अदालत ने राज्य की दलील को मानने से इनकार कर दिया. न्यायाधीश ने कहा : इतने समय बाद क्या आपको समझ आया? जब भी काम होगा, यह मुश्किल आयेगी. तो क्या योजना का काम ऐसे ही अटका रहेगा? हाइकोर्ट ने राज्य को निर्देश देते हुए कहा कि उसे अगले गुरुवार तक नयी तारीख बतानी होगी कि चिंगड़ीहाटा में ट्रैफिक कंट्रोल कब शुरू होगा. अदालत ने कहा कि योजना को जल्द से जल्द पूरा करना होगा.

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