15.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

अतिरिक्त 10 नंबर देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की हाइकोर्ट ने दी सलाह

कलकत्ता हाइकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति में अतिरिक्त 10 नंबर देने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का सुझाव दिया.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति में अतिरिक्त 10 नंबर देने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का सुझाव दिया. बताया गया कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 ( एसएलएसटी) की मार्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इससे संबंधित दो मामलों की सुनवाई 24 और 26 नवंबर को होनी है. गुरुवार को परीक्षार्थी के अधिवक्ता ने हाइकोर्ट में सवाल उठाया कि किन हालात में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने फाइनल लिस्ट जारी करने से ही पहले टीचिंग एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 नंबर देने का फैसला किया. याचिकाकर्ता का दावा है कि फाइनल लिस्ट तैयार करते समय यह नंबर दी जानी चाहिए थी.

वहीं, पर्षद का कहना है कि इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार करते समय अतिरिक्त नंबर को जोड़ने की जरूरत है. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने कहा कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला सुनायेगा. इसलिए याचिकाकर्ता को शीर्ष अदालत में अपील करनी चाहिए. यह कहते हुए उन्होंने हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. हाइकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel