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सुजय कृष्ण को हाइकोर्ट से मिली राहत जमानत की शर्तों में दी गयी मामूली छूट

Updated at : 25 Mar 2025 2:16 AM (IST)
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सुजय कृष्ण को हाइकोर्ट से मिली राहत जमानत की शर्तों में दी गयी मामूली छूट

राज्य में शिक्षक नियुक्ति घोटाले से जुड़े मामले में आरोपित सुजय कृष्ण भद्र उर्फ ‘कालीघाट के काकू’ को कलकत्ता हाइकोर्ट से मामूली राहत मिली है.

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संवाददाता, कोलकाता

राज्य में शिक्षक नियुक्ति घोटाले से जुड़े मामले में आरोपित सुजय कृष्ण भद्र उर्फ ‘कालीघाट के काकू’ को कलकत्ता हाइकोर्ट से मामूली राहत मिली है. हाइकोर्ट ने सुजय कृष्ण भद्र की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी है. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सुजय कृष्ण के स्वास्थ्य और रहने की स्थिति को लेकर भी अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं. सोमवार को अदालत में सुजय कृष्ण भद्र की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश की गयी. डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, जिससे उनके चलने-फिरने पर प्रतिबंध लगा है. सुजय कृष्ण भद्र ने शिकायत की थी कि उनके घर को केंद्रीय बलों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिससे उन्हें काफी असुविधा हो रही है. आरोप है कि केंद्रीय बल उनके घर के शौचागार में भी प्रवेश कर रहा है.

इस पर हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अरिजीत बंद्योपाध्याय व न्यायाधीश अपूर्वा सिन्हा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और सीबीआइ से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा. सुजय कृष्ण भद्र के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल और केंद्रीय बलों को एक ही शौचालय साझा करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें असुविधा हो रही है. साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें डॉक्टर के अलावा किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने सीबीआई से सवाल किया कि क्या बल को घर के अंदर रखा जा सकता है? इस पर सीबीआइ ने जवाब दिया कि सुजय कृष्ण भद्र का फ्लैट काफी बड़ा है और सुरक्षा कारणों से बल को वहां तैनात किया गया है.

सोमवार को हाइकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुजय कृष्ण भद्र के बैंकिंग कार्यों के लिए एक बैंक कर्मचारी को उनके पास जाने की अनुमति दी जाये. साथ ही सुजय कृष्ण को उनके घर के ग्राउंड फ्लोर के शौचालय का इस्तेमाल करने दिया जाये. सोमवार को न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने ””कालीघाट के काकू”” को राहत देते हुए कहा कि केंद्रीय बल के जवान घर के दरवाजे के बाहर तैनात रहेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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