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जस्टिस सौमेन सेन हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने

Updated at : 16 Sep 2025 2:16 AM (IST)
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जस्टिस सौमेन सेन हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने

कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम सोमवार को सेवानिवृत्त हो गये. न्यायाधीश सौमेन सेन ने उनकी जगह हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है.

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केंद्रीय विधि मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम हुए सेवानिवृत्त

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम सोमवार को सेवानिवृत्त हो गये. न्यायाधीश सौमेन सेन ने उनकी जगह हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है. केंद्रीय विधि मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सौमेन सेन की नियुक्ति की घोषणा की. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम का उच्च न्यायालय में अंतिम दिन था. उनके बाद न्यायाधीश सेन कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं. इसीलिए उन्हें फिलहाल इस पद पर नियुक्त किया गया है. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने पिछले शुक्रवार को न्यायाधीश सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी. इस बीच, केंद्र सरकार की ओर से न्यायाधीश सेन को कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना आ गयी है. माना जा रहा है कि कॉलेजियम की सिफारिश के बाद न्यायाधीश सेन को मेघालय जाना पड़ सकता है. ऐसे में इस बात को लेकर अटकलें लगायी जा रही हैं कि कलकत्ता हाइकोर्ट का अगला स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन होगा. न्यायाधीश सेन हाइकोर्ट में एक जाना-पहचाना नाम हैं. वह 13 अप्रैल, 2011 से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं. उनका कार्यकाल 26 जुलाई, 2027 तक है.

जस्टिस सेन इससे पहले पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ अपने टकराव को लेकर सुर्खियों में रहे थे. पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय ने मेडिकल प्रवेश मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. लेकिन जस्टिस सेन की खंडपीठ ने उस आदेश को खारिज कर दिया था. बाद में जस्टिस गंगोपाध्याय ने भी ‘त्रुटियों’ का हवाला देते हुए खंडपीठ के आदेश को खारिज कर दिया था. उन्होंने सीबीआइ से जांच जारी रखने को कहा था. दोनों जजों के बीच टकराव इस हद तक पहुंच गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मेडिकल मामले को कलकत्ता हाइकोर्ट से स्थानांतरित कर दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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