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एसआइआर : थर्ड जेंडर से जुड़े मामले पर हाइकोर्ट ने पिटीशन स्वीकार करने से किया इनकार

Updated at : 12 Dec 2025 11:32 PM (IST)
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एसआइआर : थर्ड जेंडर से जुड़े मामले पर हाइकोर्ट ने पिटीशन स्वीकार करने से किया इनकार

राज्य में वोटर लिस्ट या एसआइआर प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरने, जमा करने और अपलोड करने की समय-सीमा गुरुवार को समाप्त हो गयी.

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कोलकाता. राज्य में वोटर लिस्ट या एसआइआर प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरने, जमा करने और अपलोड करने की समय-सीमा गुरुवार को समाप्त हो गयी. अब ड्राफ्ट लिस्ट 16 दिसंबर को जारी की जायेगी. इस बीच, एसआइआर प्रक्रिया को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में एक नया मामला दायर किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया. थर्ड जेंडर समुदाय के नाम सही तरीके से मतदाता सूची में शामिल नहीं किये जाने का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में जनहित याचिका (पीआइएल) दाखिल करने की अनुमति मांगी गयी थी. हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाइकोर्ट एसआइआर से संबंधित किसी भी मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता. ऐसे मामलों में राहत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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