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बहाल रखा गया एकल पीठ का फैसला

Updated at : 23 May 2025 12:23 AM (IST)
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बहाल रखा गया एकल पीठ का फैसला

मेदिनीपुर महिला थाने में सुश्रीता सोरेन सहित अन्य पर अत्याचार का मामला

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मेदिनीपुर महिला थाने में सुश्रीता सोरेन सहित अन्य पर अत्याचार का मामला

कोलकाता. मेदिनीपुर महिला थाने में सुश्रीता सोरेन सहित अन्य आंदोलनकारियों पर पुलिस अत्याचार मामले पर कलकत्ता हाइकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले पर खंडपीठ ने कोई स्थगनादेश नहीं लगाया. गुरुवार को एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार खंडपीठ में गयी थी. न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की अगुवाई वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. खंडपीठ में राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने कहा कि घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गयी है. कितने अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई है, जांच की अग्रगति क्या है, इस बारे में राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं बताया गया. छुट्टी के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. इसके पहले आइजी मुरलीधर शर्मा के नेतृत्व में एकल पीठ के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने जांच कमेटी गठित की थी. कमेटी ने अदालत को बताया कि अत्याचार करने को लेकर प्राथमिक स्तर पर कुछ सच्चाई है. इसके बाद अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. इसे चुनौती देते हुए राज्य सरकार खंडपीठ में गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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