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हत्या के मामले में बुधवार को सुनायी जायेगी सजा

बिस्कुट खरीद देने के बहाने प्रेमिका के नाबालिग बेटे को ले जाकर उसकी हत्या कर शव को रेलवे लाइन के पास फेंकने के मामले में चुंचुड़ा अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है.

प्रेमिका के बेटे की कर दी थी हत्या

हुगली. बिस्कुट खरीद देने के बहाने प्रेमिका के नाबालिग बेटे को ले जाकर उसकी हत्या कर शव को रेलवे लाइन के पास फेंकने के मामले में चुंचुड़ा अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. बुधवार को इस मामले में सजा की घोषणा की जायेगी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, हुगली के तीन नंबर कृष्णपुर इलाके की एक महिला के साथ बैंडेल लीची बागान के निवासी अरविंद तांतीर का प्रेम संबंध था. उक्त तलाकशुदा महिला अपने मायके में रहती थी, जहां अरविंद का आना-जाना था. महिला के 11 वर्षीय बेटे सौम्यजीत को यह रिश्ता पसंद नहीं था, जिससे दोनों प्रेमियों के बीच अक्सर विवाद होता था. 2017 में सात जनवरी को अरविंद, सौम्यजीत को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. उसने शव को हुगली स्टेशन के पास मंदिर के नजदीक फेंक दिया. घटना के बाद नाबालिग की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी. मामले की जांच बैंडेल पुलिस फांड़ी के इंचार्ज प्रसेनजीत घोष ने की . . सरकारी वकील सुब्रत भट्टाचार्य ने बताया कि इस मामले में 17 गवाहों के बयान दर्ज किये गये. सोमवार को चुंचुड़ा अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया. बुधवार को सजा की घोषणा होगी.

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Prabhat Khabar News Desk
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