सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आज होगी सुनवाई

Updated at : 15 Jan 2026 1:51 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आज होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की एक याचिका पर सुनवाई करेगा.

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संवाददाता, कोलकाता

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित राज्य सरकार ने आइ-पैक कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसर में इडी की जांच और तलाशी अभियान में बाधा डाली. इडी ने छापेमारी की कार्रवाई कथित कोयला घोटाले के सिलसिले में की थी. न्यायालय की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है. पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक ‘कैविएट’ दायर कर अनुरोध किया है कि पिछले सप्ताह राजनीतिक परामर्श फर्म आइ-पैक के खिलाफ इडी की छापेमारी के संबंध में उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाये. इडी ने यह भी आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी छापेमारी वाले स्थलों पर पहुंच गयीं और आइ-पैक परिसर से दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने साथ ले गयीं.

तथा मामले की जांच में बाधा डाली और हस्तक्षेप किया. इडी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि तलाशी स्थल पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति और दस्तावेजों को कथित तौर पर हटाए जाने से अधिकारियों पर प्रभाव पड़ा और इससे संघीय जांच एजेंसी की अपने वैधानिक दायित्वों को स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई. ईडी ने राज्य प्रशासन द्वारा बार-बार बाधा डाले जाने और असहयोग करने का आरोप लगाया है और एक स्वतंत्र सीबीआई जांच के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया. प्रवर्तन निदेशालय ने इसके पीछे यह तर्क दिया कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप को देखते हुए एक तटस्थ केंद्रीय एजेंसी आवश्यक है.

क्या है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने आठ जनवरी को आइ-पैक के कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर अवैध कोयला खनन और तस्करी के मामले में छापेमारी की इडी नौ जनवरी को हाइकोर्ट गयी और ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआइ जांच का अनुरोध किया था.

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया गया कि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने जैन के घर पर छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज पुलिस की मदद से ले लिए थे.

तृणमूल कांग्रेस ने अदालत में याचिका दायर कर आठ जनवरी को आइ-पैक के दोनों परिसरों पर इडी की छापेमारी के दौरान जब्त किये गये व्यक्तिगत और राजनीतिक डाटा के संरक्षण का आदेश देने का अनुरोध किया था. अब हाइकोर्ट ने तृणमूल की याचिका का निस्तारण कर दिया है तथा मामले की सीबीआइ जांच की मांग करने वाली इडी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. मामले में इडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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