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संदीप घोष ने हाइकोर्ट में दायर की जमानत याचिका

Updated at : 29 Oct 2024 2:00 AM (IST)
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संदीप घोष ने हाइकोर्ट में दायर की जमानत याचिका

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष जमानत याचिका दायर की.

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आरजी कर कांड

संवाददाता, कोलकाता

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष जमानत याचिका दायर की. न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है, जिस पर अगले कुछ दिनों के अंदर सुनवाई होने की संभावना है. गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ), संदीप घोष के खिलाफ समानांतर जांच कर रही है. पहली जांच आरजी कर में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में और दूसरी जांच अगस्त में इसी अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या के संबंध में है. दूसरे मामले में घोष के खिलाफ मुख्य आरोप जांच को गुमराह करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का है. वहीं, दुष्कर्म और हत्या मामले की प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद हाइकोर्ट ने जांच का प्रभार सीबीआइ को सौंप दिया. सीबीआइ ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल से भी पूछताछ की जा रही है. हाल ही में पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे, जिसमें बताया गया है कि कैसे राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की पिछली शिकायतों को नजरअंदाज किया, जब घोष वहां के मामलों के प्रमुख थे. ये दस्तावेज कुल 137 पृष्ठों के थे. डब्ल्यूबीजेडीएफ के एक प्रतिनिधि ने कहा,‘दस्तावेजों में न केवल संदीप घोष के प्रिंसिपल रहते हुए फंड के दुरुपयोग की बात है, बल्कि यह भी बताया गया है कि कैसे राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में व्हिसलब्लोअर की शिकायतों को नजरअंदाज किया.’

फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ने की याचिका पर सुनवाई 30 को :

वहीं, संदीप घोष ने मामले में कानूनी खर्च वहन करने के लिए अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ने की अनुमति के लिए अपनी याचिका पर फास्ट-ट्रैक सुनवाई की मांग करते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, कोर्ट ने घोष की फास्ट-ट्रैक सुनवाई की याचिका को खारिज कर दी थी. लेकिन सोमवार को मामले पर भी सुनवाई हुई और न्यायाधीश ने संदीप घोष के आवेदन पर सीबीआइ से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी.

मेदिनीपुर के अस्पतालों में नियुक्ति को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका

कोलकाता. स्वास्थ्य विभाग में फिर घोटाले का एक मामला सामने आया है. इस बार पूर्व एवं पश्चिम मेदिनीपुर के अस्पतालों में सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति में वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है. मंगलवार को जस्टिस शंपा दत्ता पाल की पीठ में इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है. आरोप है कि एक ही एजेंसी को पिछले कई वर्षों से सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति का जिम्मा सौंपा जा रहा है. याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि आरजी कर कांड में गिरफ्तार संदीप घोष के कहने पर ही यह घोटाला हुआ है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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