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स्पेशल एजुकेटर्स नियुक्ति की परीक्षा के लिए मांगी अनुमति

Updated at : 24 Sep 2025 12:22 AM (IST)
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स्पेशल एजुकेटर्स नियुक्ति की परीक्षा के लिए मांगी अनुमति

न्यायाधीश ने बुधवार को मामले की सुनवाई करने का आश्वासन दिया है.

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एक प्रशिक्षु अभ्यर्थी ने दायर की याचिका

कोलकाता. महानगर के एक प्रशिक्षु अभ्यर्थी ने दिव्यांग लोगों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों (स्पेशल एजुकेटर्स) की नियुक्ति परीक्षा में आवेदन करने अनुमति देने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. इस पद पर नियुक्ति के लिए बुधवार को आवेदन करने की अंतिम तिथि है. लेकिन आरोप है कि प्रशिक्षुओं को ””विशेष शिक्षकों”” के पद के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. इसे लेकर हसन मंडल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है. न्यायाधीश ने बुधवार को मामले की सुनवाई करने का आश्वासन दिया है. एनसीटीई के नियमों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में एक ””विशेष शिक्षक”” प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए. एनसीटीई के नियमों में यह भी कहा गया है कि जो लोग वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए. लेकिन आरोप है कि राज्य में प्रशिक्षुओं को विशेष शिक्षकों के पद पर नियुक्ति परीक्षा में आवेदन करने की अनुमति नहीं दे रहा है. इसलिए, शैक्षणिक वर्ष 2023-25 में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उम्मीदवारों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षकों के 2,308 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी की है. बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार, आवेदकों को भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा अनुमोदित संस्थान से विशेष डीएलई कोर्स करना होगा. इसके साथ ही छह महीने का प्रशिक्षण भी आवश्यक है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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