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एक बार फिर टली ओबीसी मामले की सुनवाई

पश्चिम बंगाल के ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने के मामले की सुनवाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में टल गयी है.

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने के मामले की सुनवाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में टल गयी है. शीर्ष अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. गौरतलब है कि 22 मई 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओबीसी पर अपना पहला फैसला सुनाया. इसमें हाइकोर्ट ने 2010 के बाद राज्य की सूची में शामिल सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से करीब 22 लाख से अधिक आवेदन पत्र रद्द हो गये हैं. इससे पहले, राज्य में 66 समुदायों को ओबीसी के रूप में मान्यता दी गयी थी. कहा गया था कि राज्य को सभी समुदायों के बीच सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक पहलुओं के आधार पर एक सर्वेक्षण करने के बाद एक नयी ओबीसी सूची प्रकाशित करनी होगी. तदनुसार, राज्य ने एक सर्वेक्षण किया और ओबीसी पर एक अधिसूचना जारी की. लेकिन इसके खिलाफ भी उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था. 17 जून को उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य की अधिसूचना पर रोक लगा दी.

. राज्य ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी और यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है. इससे पहले 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी प्रमाण पत्र की अधिसूचना से जुड़े मामले में हाइकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. शीर्ष अदालत में हाइकोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठाये गये थे. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 11 अगस्त को होनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद सोमवार को भी मामले की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन यह टल गयी, जो अब अगले सोमवार को होगी.

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