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28 को नबान्न अभियान करने की अनुमति नहीं

Updated at : 27 Jul 2025 12:48 AM (IST)
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28 को नबान्न अभियान करने की अनुमति नहीं

अगर अभियान के लिए हावड़ा स्टेशन के आसपास भीड़ जुटती है, तो यह गैर-कानूनी होगा और पुलिस कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी.

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हाइकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने भी अख्तियार किया कड़ा रुख हावड़ा. नबान्न अभियान को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद शनिवार को पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने शिवपुर पुलिस लाइन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि 28 जुलाई को प्रस्तावित नबान्न अभियान के लिए पुलिस अनुमति नहीं देगी. बावजूद इसके, अगर अभियान के लिए हावड़ा स्टेशन के आसपास भीड़ जुटती है, तो यह गैर-कानूनी होगा और पुलिस कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी. पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह फैसला फिलहाल 28 जुलाई के लिए है. नौ अगस्त को होने वाले नबान्न अभियान को अनुमति दी जायेगी कि नहीं, इसका फैसला बाद में लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि संग्रामी संयुक्त मंच सहित अन्य संगठनों ने 28 जुलाई और नौ अगस्त को नबान्न अभियान करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा था. पुलिस ने संबंधित संगठनों को अनुमति नहीं देने की जानकारी दे दी है. बता दें कि 28 जुलाई और नौ अगस्त को प्रस्तावित नबान्न अभियान को रोकने के लिए मंगलाहाट के व्यवसायियों ने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. व्यवसायियों ने कोर्ट से कहा था कि सोमवार और मंगलवार को नबान्न अभियान होने से उनलोगों को खासा नुकसान होता है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नबान्न अभियान के लिए पुलिस ने कोई अनुमति नहीं दी है और न ही अदालत का कोई फैसला है. यदि अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है. पुलिस आयुक्त ने कहा कि हाइकोर्ट ने भी इस अभियान को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, इसलिए पुलिस भी इस अभियान के लिए अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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