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बहू से प्रताड़ित सास को हाइकोर्ट से मिली राहत

बहू की ज्यादती से तंग आकर घर छोड़ चुकी सास ने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

कोलकाता. बहू की ज्यादती से तंग आकर घर छोड़ चुकी सास ने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने बहू को चेतावनी देते हुए वृद्धा को घर जाने का आदेश दिया. मामले की सुनवाई करने के दौरान पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि बेटे और बहू के बीच तलाक का केस चल रहा है. ऐसे में बहू ने कुछ स्थानीय युवकों की मदद से घर पर कब्जा कर लिया. सास को प्रताड़ित करने के लिए कमरे और रसोई घर का दरवाजा बंद कर दिया. फ्रीज को भी लॉक कर दिया. सास को परेशान करने के लिए घर में सायरन भी लगवा दिया, ताकि तेज आवाज से परेशान होकर वृद्धा घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाये. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने बहू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर से वृद्धा को परेशान किया गया, तो कोर्ट भविष्य में उसे घर से बेदखल करने का आदेश सुनायेगा. कोर्ट ने बहू से कहा कि आप अपने बच्चे को क्या सीख दे रही हैं. आप जो काम कर रही हैं, भविष्य में आपके साथ भी ऐसा ही होगा.

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