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नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी को तीन साल की कैद

Updated at : 19 Sep 2025 10:45 PM (IST)
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नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी को तीन साल की कैद

10 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी निर्देश

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10 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी निर्देश कोलकाता. बऊबाजार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को अदालत ने 3 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. दोषी का नाम मोहम्मद शाहनवाज अली है. कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट की विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. घटना गत 12 जुलाई 2021 की है. शिकायत दर्ज करायी गयी थी कि नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील मौसमी रॉय चौधरी ने बताया कि कुल दो गवाहों ने अदालत में गवाही दी थी. जिसके बाद अदालत ने गिरफ्तार किये गये मोहम्मद शाहनवाज अली को सुनवाई के दौरान दोषी पाया और उसके लिए सजा का ऐलान किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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