भाभी और सास की हत्या के आरोपी को उम्रकैद

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भाभी और सास की हत्या के आरोपी को उम्रकैद

जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद के चलते मेदिनीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी रूपनारायण सिंह पर आरोप लगा था कि उसने अपनी भाभी और सास की हत्या कर दी थी.

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खड़गपुर. जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद के चलते मेदिनीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी रूपनारायण सिंह पर आरोप लगा था कि उसने अपनी भाभी और सास की हत्या कर दी थी. मेदिनीपुर कोर्ट ने 2018 में हुई हत्या में आरोपी को दोषी पाया. जज सलीम शाही ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 90 दिनों के अंदर हत्याकांड में आरोप पत्र पेश कर दिया गया था. पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ. अदालत ने सुनवाई के दौरान 13 गवाहों की गवाही भी सुनी. कोर्ट सूत्रों के मुताबिक रूपनारायण का अपनी भाभी शेफाली दत्ता और सास रेखा दत्ता से काफी समय से विवाद चल रहा था. इसी बीच शेफाली और रेखा की मौत हो गयी. हत्या 20 मार्च 2018 को हुई थी. हत्या का आरोप रूपनारायण पर लगा था. आरोप है कि रूपनारायण ने धारदार हथियार से हमला किया था. हालांकि, हत्या के बाद वह कोतवाली पुलिस स्टेशन गया और आत्मसमर्पण कर दिया था. उसे घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 90 दिनों के अंदर हत्याकांड में आरोप पत्र पेश कर दिया गया.

रूपनारायण को आरोप पत्र में एकमात्र आरोपी के रूप में चिह्नित किया गया था. इसके बाद पुलिस की चार्जशीट के आधार पर रूपनारायण के खिलाफ आरोप तय कर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की गयी. अदालत ने सुनवाई के दौरान 13 गवाहों की गवाही भी सुनी. पूरे मुकदमे के अंत में मेदिनीपुर जिला अदालत के न्यायाधीश ने सोमवार को आरोपी रूपनारायण को अपनी भाभी और सास की हत्या का दोषी पाया.

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Akhilesh Kumar Singh

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