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हुगली : दुधमुंही बेटी के हत्यारे पिता को उम्रकैद

पांच माह की दुधमुंही बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी पिता को चंदननगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

10 नवंबर 2013 को हरिपाल थाना इलाके में हुई थी घटना

हुगली. पांच माह की दुधमुंही बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी पिता को चंदननगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त का नाम शेख कमाल हुसैन है. यह घटना 10 नवंबर 2013 को हरिपाल थाना अंतर्गत सहदेव पंचायत अधीन गसा गांव में हुई थी. जानकारी के अनुसार, कमाल को अपने पिता बनने पर संदेह था. घटना वाले दिन कई लोगों ने उसे बच्ची को लेकर श्मशान घाट की ओर जाते देखा था. बाद में पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया था. मृतका की मां रेजिना बेगम की शिकायत पर पुलिस ने कमाल हुसैन को गिरफ्तार किया था. रेजिना ने बयान दिया था कि तड़के करीब चार बजे उसका पति बेटी को जबरन छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था. ससुराल वालों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह निकल गया. बाद में हरिपाल में कौशिक नदी के किनारे बच्ची का गला कटा शव मिला था. मामले में करीब 11 साल तक मुकदमा चला. गुरुवार को चंदननगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज जगतज्योति भट्टाचार्य ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. 19 लोगों ने गवाही दी.

सरकारी वकील अन्नपूर्णा चक्रवर्ती ने बताया कि कमाल ने अपनी बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी थी. अदालत में आरोपी ने खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए राहत की मांग की, लेकिन मेडिकल जांच में उसका दावा गलत साबित हुआ. उधर, बचाव पक्ष के वकील शशि राज सिंह ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वह हाइकोर्ट में अपील करेंगे.

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