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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास

Updated at : 01 Jul 2025 1:29 AM (IST)
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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास

यह मामला तब सामने आया जब नाबालिग की मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी.

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बारासात. न्यूटाउन थाना क्षेत्र में 2022 में अपनी 12 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में एक पिता को बारासात पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. यह जानकारी सरकारी वकील गौतम सरकार ने दी. यह मामला तब सामने आया जब नाबालिग की मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी. पुलिस जांच के दौरान आरोपी पिता ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में कई बार अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता की मां ने अदालत से ऐसी सजा की मांग की थी, जिससे कोई दूसरा पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत न कर सके. उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद से उनका परिवार सड़क पर आ गया है. मां फिलहाल बीमार हैं और पिछले चार महीने से काम नहीं कर पा रही हैं. वह पहले केयरटेकर का काम करती थीं और वहीं रहती थीं, लेकिन अब अस्वस्थ होने के कारण दूसरों के घरों में काम नहीं कर पा रही हैं, जिससे वह बेसहारा हो गयी हैं. नाबालिग बेटी फिलहाल एक सरकारी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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