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हाइकोर्ट से कुणाल को विदेश दौरे की फिर मिली अनुमति

Updated at : 23 Apr 2025 1:35 AM (IST)
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हाइकोर्ट से कुणाल को विदेश दौरे की फिर मिली अनुमति

पूर्व सांसद व तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष को एक बार फिर कलकत्ता हाइकोर्ट से विदेश दौरे की अनुमति मिली है.

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संवाददाता, कोलकाता

पूर्व सांसद व तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष को एक बार फिर कलकत्ता हाइकोर्ट से विदेश दौरे की अनुमति मिली है. बताया जा रहा है कि मई महीने में लंदन में आयोजित होने वाले “बांग्ला मेला” में श्री घोष को भी आमंत्रण मिला है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा एक मामले की जांच में वह आरोपी है. इस बाबत लंदन जाने की अनुमति के लिए उन्हें कलकत्ता हाइकोर्ट की ओर रुख करना पड़ा. अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से कहा गया कि श्री घोष यदि अदालत की शर्तों का पालन करते हुए विदेश जायेंगे, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद ही न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने उन्हें विदेश सफर की अनुमति दी. घोष लंदन के हैम्पस्टेड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. अदालत ने कहा कि उन्हें पहले भी विदेश यात्रा की अनुमति दी गयी थी. उनके खिलाफ शर्तों के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं है, इसलिए उन्हें इस बार फिर विदेश यात्रा की अनुमति दी गयी. मंगलवार को घोष के अधिवक्ता अयन चक्रवर्ती ने हाइकोर्ट में उनकी ओर से दलीलें रखी थीं. बाद में चक्रवर्ती ने पत्रकारों से कहा कि घोष तीन से आठ मई तक विदेश में रहेंगे. वह नौ मई को वापस कोलकाता लौटेंगे. इस दिन घोष ने अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में 25 अप्रैल की बजाय 12 मई को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में पुनः जमा करने का भी कलकत्ता हाइकोर्ट में आवेदन किया, जिसे भी मंजूर कर लिया गया है. इसके पहले घोष पिछले महीने लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना वक्तव्य रखा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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