Kolkata News : शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

Kolkata News : कुंतल घोष पर साल 2014 से 2021 के बीच नौकरी की चाह रखने वाले लोगों से 19.5 करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप है.
Kolkata News : पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस युवा इकाई के पूर्व नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कुंतल घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया है और उसे कलकत्ता हाइकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हाइकोर्ट से चार सप्ताह में जमानत पर फैसला लेने को कहा है.
कुंतल घोष है फिलहाल ईडी हिरासत में
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया.गौरतलब है कि कुंतल घोष वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में इडी की हिरासत में हैं.
Also Read : Bengal Weather Update : अगले 24 घंटे में दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में बारिश की संभावना
कुंतल घोष पर 19.5 करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप
कुंतल घोष पर साल 2014 से 2021 के बीच नौकरी की चाह रखने वाले लोगों से 19.5 करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप है. कथित तौर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए तृणमूल नेताओं पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वसूलने का आरोप है. सीबीआई की जांच में इस घोटाले के एक अन्य आरोपी तपन मंडल ने कुंतल घोष का नाम लिया था. कुंतल घोष को तृणमूल के कद्दावर युवा नेता का करीबी माना जाता हैं.
Also Read : Mamata Banerjee : जानें ममता बनर्जी ने उमर को जम्मू-कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेने पर क्या कहा
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Shinki Singh
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










