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पशु प्रेमी के हत्यारे को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Updated at : 23 Mar 2025 12:50 AM (IST)
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पशु प्रेमी के हत्यारे को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

पशु प्रेमी की हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए हावड़ा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय (सेकेंड) के जज सोमेश प्रसाद सिन्हा ने 10 साल सश्रम कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनायी.

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कुत्ते को खाना खिलाने को लेकर पड़ोसी के साथ हुआ था झगड़ा

संवाददाता, हावड़ा.

पशु प्रेमी की हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए हावड़ा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय (सेकेंड) के जज सोमेश प्रसाद सिन्हा ने 10 साल सश्रम कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

यह घटना 25 जून, 2014 को बी-गार्डेन थाना अंतर्गत दक्षिण बक्सरा इलाके में हुई थी. जानकारी के अनुसार, हावड़ा जूट मिल में काम करने वाले वाणेश्वर साव (50) रात 11 बजे अपने घर के सामने आवारा कुत्तों को खाना खिला रहे थे. इस दौरान कुत्तों ने भोंकना शुरू कर दिया. कुत्तों के भौंकने से पड़ोसी शंभु बाग भड़क उठा. उसने वाणेश्वर साव को खाना देने के लिए मना किया. इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गयी. तैश में शंभु बाग ने बांस से वाणेश्वर साव के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया.

परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजन ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई. शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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