हुगली. श्रीरामपुर के सांसद और वकील कल्याण बंद्योपाध्याय ने सोमवार को कानाइपुर में दुष्कर्म और हत्या के मामले में श्रीरामपुर की कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सशक्त दलील पेश की. इस मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी असीम मजूमदार को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. कल्याण बंद्योपाध्याय ने अदालत में कहा, पांच रुपये के बिस्कुट का लालच दिखाकर विकृत मानसिकता वाले एक व्यक्ति ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. इस अमानवीय अपराध के लिए आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड मिलना ही चाहिए.
उन्होंने आगे कहा, “आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घटना घटने के बाद बहुत आंदोलन हुआ था, लेकिन ऐसे गांव या जिलों में इन तथाकथित आंदोलनकारियों को नहीं देखा जाता है. जूनियर डॉक्टर भी कहीं नजर नहीं आये. लेकिन हम हैं, सरकार है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोपी को उसकी करतूत की सबसे कड़ी सजा मिले. कल्याण बंद्योपाध्याय ने नाबालिग लड़की की मां और बहन से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया. यह मामला राज्य में फिर एक बार महिला और बाल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. पुलिस अब इस घटना से जुड़े सभी साक्ष्य इकट्ठा कर रही है ताकि अभियुक्त को जल्द से जल्द सजा दिलायी जा सके.
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