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तृणमूल नेता की हत्या की सीबीआइ जांच का आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हुगली में 2010 में हुई एक तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है.

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हुगली में 2010 में हुई एक तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने गुरुवार को यह निर्देश जारी किया. हत्या की जांच तब से पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष शाखा (सीआइडी) कर रही थी, लेकिन मृतक के परिवार ने जांच में कोई प्रगति न होने का आरोप लगाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने इस मामले को सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया. कार्यकर्ता रॉबिन घोष की हत्या उस समय हुई थी जब प्रसादपुर हाई स्कूल अभिभावक प्रतिनिधि चुनाव के दौरान जंगीपाड़ा थाने के तत्कालीन ओसी तपसब्रती चक्रवर्ती पर सरकारी बंदूक से गोली मारने का आरोप लगा था.

सीआइडी ने लंबे समय तक मामले की जांच की, लेकिन परिवार के अनुरोध पर न्यायालय ने अब जांच को सीबीआइ को सौंपते हुए तेज और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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