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हाइकोर्ट का थाने के भीतर व बाहर का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का निर्देश

Updated at : 03 Apr 2025 1:39 AM (IST)
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हाइकोर्ट का थाने के भीतर व बाहर का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का निर्देश

पंकज दत्त की पत्नी इंद्राणी दत्त ने मांग की थी कि छह अक्तूबर को जब पूर्व आइपीएस को थाने में बुलाया गया था, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित किया जाये.

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कोलकाता. पूर्व आइपीएस पंकज दत्त के परिवार की शिकायत पर पिछले वर्ष छह अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक के बटतला थाना के भीतर व बाहर का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का कलकत्ता हाइकोर्ट ने निर्देश दिया. बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने यह निर्देश दिया. राज्य के पूर्व आइपीएस पंकज दत्त की पत्नी द्वारा दायर मामले में यह निर्देश आया है. 20 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी. पंकज दत्त की पत्नी इंद्राणी दत्त ने मांग की थी कि छह अक्तूबर को जब पूर्व आइपीएस को थाने में बुलाया गया था, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित किया जाये.

वहीं, राज्य के वकील ने कहा कि दिवंगत पूर्व आइपीएस एक नीतिहीन व्यक्ति थे. उन्हें आइपीएस कहने में भी शर्म आ रही है. वह पदोन्नति पाकर आइपीएस अधिकारी बने थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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