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अब ट्रेन आने से पहले पीली लाइन पार की, तो लगेगा 250 रुपये जुर्माना

मेट्रो रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है.

मेट्रो रेलवे का नया नियम एक जून से होगा लागू

संवाददाता, कोलकाता

मेट्रो रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है. अब अगर कोई यात्री ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म की पीली लाइन को पार करता है, तो उसे 250 रुपये का जुर्माना भरना होगा. यह नया नियम एक जून से लागू होगा. मेट्रो अधिकारियों ने सोमवार को जारी अधिसूचना में बताया कि यह कदम यात्रियों की मनमानी और लापरवाही को रोकने के लिए उठाया गया है. पूरा प्लेटफॉर्म क्षेत्र सीसीटीवी से कवर रहेगा और अधिकारी लाइव फुटेज देखकर तुरंत कार्रवाई करेंगे.

कोलकाता मेट्रो, जिसे शहर की जीवन रेखा माना जाता है, में यात्रियों की अनदेखी के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं. मेट्रो अधिकारी लगातार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय करते रहे हैं, जैसे कि स्टेशन पर रेलिंग लगाना और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को पीली लाइन पार न करने का अनुरोध करना.

चेतावनी के बावजूद यात्री करते हैं नियम का उल्लंघन

इसके बावजूद यह देखा गया है कि कई यात्री चेतावनी के बाद भी अक्सर इस नियम का उल्लंघन करते हैं. वे ट्रेन आने से पहले ही पीली लाइन के पार खड़े हो जाते हैं, जल्दी चढ़ने की उम्मीद में, जो बेहद खतरनाक हो सकता है. इसी लापरवाही को रोकने और यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह सख्त नियम लागू किया गया है. मेट्रो के एक अधिकारी ने बताया कि यह पहला मौका है जब यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इतना कड़ा कदम उठाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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