न्यू गरिया-एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना
366 मीटर क्षेत्र में ट्रैफिक रोकने के लिए सहमति बनाने का निर्देश
बैठक में महाधिवक्ता किशोर दत्ता भी रहेंगे उपस्थित
कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने न्यू गरिया-एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना के रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर पहल करते हुए संबंधित सभी एजेंसियों को आपसी परामर्श के जरिए ट्रैफिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करने का निर्देश दिया है. चिंगड़ीहाटा इलाके में लंबे समय से यातायात बाधा के कारण परियोजना का 366 मीटर हिस्सा अधूरा है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने मेट्रो रेलवे, राज्य सरकार, आरवीएनएल, केएमडीए और कोलकाता पुलिस को बैठक बुलाकर ट्रैफिक नियंत्रण पर सहमति बनाने को कहा. अदालत ने निर्देश दिया कि बैठक 17 दिसंबर (बुधवार) को शाम पांच बजे मेट्रो भवन में होगी. राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे. अदालत ने कहा कि बैठक में यह तय किया जायेगा कि किस दिन और किस विधि से ट्रैफिक नियंत्रित किया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी, जिसमें बैठक की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जायेगी.
आरवीएनएल की ओर से अदालत को बताया गया कि वास्तविक समाधान तभी संभव है जब परियोजना स्थल पर अगले दो सप्ताह तक शुक्रवार शाम सात बजे से शनिवार सुबह सात बजे तक, शनिवार शाम से रविवार सुबह तक और रविवार शाम से सोमवार सुबह तक काम करने की अनुमति दी जाये. आरवीएनएल का कहना है कि न्यू गरिया-एयरपोर्ट के बीच प्रस्तावित ऑरेंज लाइन शुरू होने में मुख्य बाधा चिंगड़ीहाटा का रोजाना लगने वाला ट्रैफिक जाम है. न्यायालय के निर्देश पर पहले भी सभी संबंधित संस्थानों की बैठक हुई थी और राज्य सरकार ने ट्रैफिक नियंत्रण पर सहमति जतायी थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार उस निर्णय पर अमल नहीं कर सकी.
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