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हाइकोर्ट का आदेश लापता नाबालिग को सीआइडी ढूंढ़ेगी

Updated at : 14 Nov 2024 12:49 AM (IST)
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हाइकोर्ट का आदेश लापता नाबालिग को सीआइडी ढूंढ़ेगी

अब कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाबालिग का पता लगाने के लिए सीआइडी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है.

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कोलकाता. पूर्व बर्दवान के कालना थाना अंतर्गत छोटा बहारकुली की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग पिछले जून महीने से लापता है, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है. अब कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाबालिग का पता लगाने के लिए सीआइडी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है. बुधवार को संबंधित मामले में जस्टिस तीर्थंकर घोष ने निर्देश दिया कि पुलिस को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज सीआइडी को सौंपने का आदेश दिया और सीआइडी से जांच की प्रगति रिपोर्ट सात जनवरी 2025 को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. पता चला है कि 29 जून को नाबालिग स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी और तब से वह लापता है.

परिवार की ओर से वकील ने आरोप लगाया कि एक स्थानीय युवक नाबालिग को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था. परिवार के लोगों ने संदिग्ध युवक के संबंध में पुलिस को भी जानकारी दी थी, लेकिन स्थानीय जिला पुलिस द्वारा अब तक कोई पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गयी है. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने पुलिस पर लगाये गये आरोपों से इनकार किया. उन्होंने दावा किया कि पुलिस अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रही है. राज्य पुलिस की ओर से बुधवार को अब तक की जांच पर प्रगति रिपोर्ट पेश की गयी, लेकिन न्यायाधीश उससे संतुष्ट नहीं हुए और घटना की जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंप दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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