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हाइकोर्ट ने केस डायरी जमा करने का दिया आदेश

Updated at : 18 Mar 2025 1:00 AM (IST)
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हाइकोर्ट ने केस डायरी जमा करने का दिया आदेश

गौरतलब है कि गत वर्ष 15 अक्तूबर को शाम 5:30 बजे युवती अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकली थी.

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कोलकाता. नदिया के कृष्णानगर थाना क्षेत्र के आश्रम पाड़ा में युवती की मौत के मामले में हाइकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए कहा है. सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने यह आदेश दिया है. गौरतलब है कि गत वर्ष 15 अक्तूबर को शाम 5:30 बजे युवती अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकली थी. वह रात को घर नहीं लौटी. दूसरे दिन युवती का जला हुआ शव बरामद हुआ. घटना की शिकायत दर्ज हुई, लेकिन मृतका के परिजनों के अनुसार पुलिस ने हत्या की धारा नहीं लगाकर खुदकुशी की धारा दर्ज कर दी. परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इस घटना की जांच सीबीआइ या एसआइटी गठित कर कराने की मांग की है. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा कि पहले केस डायरी दी जाये, उसके आधार पर बाकी निर्णय लिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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