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चुनाव में बमबाजी पर पुलिस रिपोर्ट से हाइकोर्ट संतुष्ट नहीं

Updated at : 08 Jan 2025 1:33 AM (IST)
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चुनाव में बमबाजी पर पुलिस रिपोर्ट से हाइकोर्ट संतुष्ट नहीं

पूर्व मेदिनीपुर के तमलुक-घाटाल सहकारिता समिति के चुनाव के दौरान बमबाजी की घटना को लेकर दायर मामले पर कलकत्ता हाइकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई.

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तमलुक-घाटाल सहकारिता समिति के चुनाव का मामला

कोलकाता. पूर्व मेदिनीपुर के तमलुक-घाटाल सहकारिता समिति के चुनाव के दौरान बमबाजी की घटना को लेकर दायर मामले पर कलकत्ता हाइकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले को लेकर पुलिस रिपोर्ट पर न्यायाधीश जय सेनगुप्त ने असंतोष जताया. न्यायाधीश ने जिले के पुलिस अधीक्षक से फिर से रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया. आठ दिसंबर को हुए चुनाव के समय कांथी में बमबाजी का आरोप लगा था. सहकारिता समिति के एक सदस्य ने घटना की एनआइए से जांच कराने की मांग को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की बेंच में मामले की सुनवाई शुरू हुई. इस मामले में न्यायाधीश ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी. पिछले सप्ताह सुनवाई के दिन न्यायाधीश तीर्थंकर घोष के मौजूद नहीं रहने पर न्यायाधीश सेनगुप्त की अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी. अदालत का मानना है कि पुलिस जब मामले की जांच कर रही है, तो इससे साफ है कि बमबाजी की घटना हुई है. इस घटना को लेकर एनआइए जांच पर विचार करना उचित भी है. घटना का सबूत मिटाने से पहले जांच का जिम्मा हस्तांतरित करने के मामले को देखा जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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