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सुपरन्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक हाइकोर्ट ने रखा बरकरार

Updated at : 08 May 2025 1:33 AM (IST)
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सुपरन्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक हाइकोर्ट ने रखा बरकरार

हालांकि न्यायाधीश ने मौखिक आदेश दिया कि फिलहाल नियुक्ति न की जाये.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में वर्क एजुकेशन व फिजिकल एजुकेशन शिक्षक पद पर नियुक्ति मामले में राज्य सरकार के आवेदन को आवेदन को खारिज कर दिया है. बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने मामले की सुनवाई करते हुए सुपरन्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक की अवधि को बढ़ा दिया है, जिससे 1200 पदों पर नियुक्ति एक बार फिर अधर में अटक गयी है. हालांकि, राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की पीठ को बताया था कि अंतरिम स्थगन आदेश की अवधि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है. इसलिए स्थगन आदेश हटा लेना चाहिए. वहीं, वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने अंतरिम स्थगन आदेश को बढ़ाने के लिए याचिका दायर की. हालांकि न्यायाधीश ने मौखिक आदेश दिया कि फिलहाल नियुक्ति न की जाये. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सुपरन्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक को और भी बढ़ा दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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