शर्तों के साथ बागनान में मुहर्रम जुलूस को हाइकोर्ट की अनुमति
Published by : SUBODH KUMAR SINGH Updated At : 05 Jul 2025 12:50 AM
कलकत्ता हाइकोर्ट ने हावड़ा जिले के बागनान इलाके में प्रस्तावित मुहर्रम जुलूस को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है.
जुलूस में अधिकतम 150 लोग हो सकते हैं शामिल
संवाददाता, कोलकाता
कलकत्ता हाइकोर्ट ने हावड़ा जिले के बागनान इलाके में प्रस्तावित मुहर्रम जुलूस को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है. पहले स्थानीय पुलिस द्वारा अनुमति न दिये जाने के बाद आयोजकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिये कि इस धार्मिक यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता. जुलूस में अधिकतम 150 लोग ही शामिल हो सकते हैं. यात्रा नाजाख इमामबाड़ा-दक्षिणपाड़ा से शुरू होकर खाजुटी मोड़ तक जायेगी और वहीं से लौटेगी. जुलूस की शुरुआत शाम 5:30 बजे के बाद होनी चाहिए और इसे रात 8:00 से 8:30 बजे के बीच समाप्त करना अनिवार्य होगा.
पुलिस ने क्यों नहीं दी थी पहले अनुमति : बागनान थाने ने पहले आयोजकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसी दिन दो अन्य जुलूस पहले से ही निर्धारित थे. एक दोपहर 12:30 बजे से और दूसरा शाम 5:30 बजे तक. इसी के मद्देनजर आयोजकों ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के निर्देश
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने यह भी निर्देश दिया कि आयोजन के दौरान ट्रैफिक कानूनों और अन्य सभी प्रशासनिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये. किसी भी प्रकार की अशांति न फैले, इसके लिए पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है. आवश्यकता पड़ने पर हावड़ा रूरल पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त बल तैनात करने का फैसला ले सकते हैं.
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