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कलकत्ता हाइकोर्ट ने किडनी ट्रांसप्लांट की दी अनुमति

Updated at : 27 Sep 2025 1:34 AM (IST)
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कलकत्ता हाइकोर्ट ने किडनी ट्रांसप्लांट की दी अनुमति

कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे दी है.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे दी है. राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस किडनी ट्रांसप्लांट पर आपत्ति जतायी थी. शुक्रवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग की आपत्ति को दरकिनार करते हुए किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति दे दी. न्यायाधीश ने सीधे निजी अस्पताल को निर्देश दिया कि किडनी दानकर्ता के शरीर से लेकर प्राप्तकर्ता के शरीर में प्रत्यारोपित की जा सकती है.

अब यह प्रत्यारोपण जल्दी हो जायेगा. मालूम रहे कि पूर्व बर्दवान के निवासी शेख हबीबुर रहमान लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं. वह पिछले वर्ष कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए गये, तो डॉक्टर ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी. नियम के अनुसार, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए स्वास्थ्य विभाग में एक आवेदन जमा करना होता है. वकील फिरदौस शमीम ने कहा कि हबीबुर ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आवेदन किया था, लेकिन डोनर मिलने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति नहीं दी. शेख हबीबुर रहमान की पत्नी हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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