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हाइकोर्ट ने शुभेंदु को दी सशर्त मुर्शिदाबाद जाने की अनुमति

Updated at : 24 Apr 2025 12:22 AM (IST)
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हाइकोर्ट ने शुभेंदु को दी सशर्त  मुर्शिदाबाद जाने की अनुमति

याधीश सौमेन सेन व न्यायाधीश राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि प्रशासन को अग्रिम जानकारी देकर उन्हें जाना होगा.

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कोलकाता. राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाइकोर्ट ने मुर्शिदाबाद जाने की अनुमति प्रदान की. न्यायाधीश सौमेन सेन व न्यायाधीश राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि प्रशासन को अग्रिम जानकारी देकर उन्हें जाना होगा. अदालत ने यह भी साफ कर दिया वहां पर कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता है, ना ही किसी तरह की सभा वह कर सकते हैं, ना ही कोई वक्तव्य वह रख सकते हैं. अदालत ने कहा है कि वह केवल पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं. उनके साथ विधायक गौरी शंकर घोष भी जा सकते हैं. अदालत में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोई कश्मीर जाने के लिए अदालत की अनुमति चाहता है तो ऐसा कोई कैसे कर सकता है. एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुर्शिदाबाद जाने के लिए आवेदन में अदालत को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ेगा. न्यायाधीश ने कहा कि विरोधी दल के नेता राज्य में कहीं भी जा सकते हैं. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इसके पहले कई जगह उन्हें रोका गया है. इसलिए हमने अदालत की शरण ली है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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