जयनगर कांड : दुष्कर्म व हत्या के दोषी की फांसी की सजा पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में निचली अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है.
संवाददाता, कोलकाता
दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में निचली अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. दोषी ने इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश देबांग्शु बसाक व न्यायाधीश शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी. गौरतलब है कि जयनगर कांड के दोषी मुस्तकिन सरदार ने फांसी की सजा के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बारुईपुर पोक्सो अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. सोमवार को मुस्तकिन सरदार के अधिवक्ता ने बताया कि हाइकोर्ट की खंडपीठ सभी दस्तावेजों को देखकर मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गयी है. खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है.
गौरतलब है कि चार अक्तूबर, 2024 को बारुईपुर पुलिस जिले के जयनगर थाना के महिष्मारी इलाके में 10 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी. इस घटना में पुलिस ने नाबालिग के पड़ोस में रहने वाले 19 वर्षीय मुस्तकिन सरदार को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने आरोपी को पांच अक्तूबर को गिरफ्तार किया. इसके बाद बारुईपुर पुलिस जिला एसपी पलाश ढाली के नेतृत्व में इस मामले की जांच की गयी. घटना के 25 दिनों बाद यानी 30 अक्तूबर को चार्जशीट दाखिल की गयी.
इसके बाद पांच नवंबर को निचली अदालत में ट्रायल शुरू हुआ, जो 21 दिनों में पूरा कर लिया गया. इस मामले में बारुईपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत पोक्सो कोर्ट के माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुब्रत चटर्जी ने घटना के 62 दिन बाद छह दिसंबर को दोषी को मौत की सजा सुनाई.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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