कोलकाता. आरजी कर कांड की मृतका के परिवार ने सीबीआइ जांच पर अविश्वास जताते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था. मंगलवार को मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में होने वाली थी, लेकिन वह स्थगित कर दी गयी. मृतका के परिवार के वकील ने राज्य के हलफनामे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने का आवेदन किया. इसके बाद ही हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई को 27 अगस्त तय कर दी. आरजी कर कांड के पीड़िता का परिवार सीबीआइ जांच से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने आगे की जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने सीबीआइ के आरोपपत्र पर भी अविश्वास जताया.
राज्य सरकार ने मंगलवार को मामले में हलफनामा दाखिल किया है और अब पीड़ित परिवार को 19 अगस्त तक जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा. उसके बाद 27 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.
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