बंगाल चुनाव : SIR पर सुप्रीम कोर्ट में बवाल, ट्रिब्यूनल पर लगे गंभीर आरोप


Bengal Election: सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण पर टिप्पणी की है. एक वकील ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि अपीलीय न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है. वकीलों या उनके किसी भी प्रतिनिधि को बहस करने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
Bengal Election: कोलकाता/ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के लिए गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल के ‘काम नहीं करने’ का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आज ही रिपोर्ट तलब करेगा.वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया.
ट्रिब्यूनल में पैरवी की अनुमति नहीं
कामत ने कहा- यह पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मामला है. माननीय न्यायाधीशों ने इस मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है. अपीलीय अधिकरण काम नहीं कर रहे हैं. वकीलों को अनुमति नहीं दी जा रही है. वे केवल इंटरनेट और कंप्यूटर आधारित अर्जियां ही ले रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामलों का न्यायालय के समक्ष लगभग रोजाना उल्लेख किया जा रहा है. हालांकि, कामत ने दलील दी कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा. इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा- हम (उच्च न्यायालय के) मुख्य न्यायाधीश से आज ही रिपोर्ट मंगाएंगे.
पश्चिम बंगाल की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
कलकत्ता हाईकोर्ट से लेंगे रिपोर्ट
इस मामले में, वकीलों ने कहा कि लोगों को दूर-दूर से कोलकाता आना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायाधिकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पहले वकील की शिकायत को महत्व नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे मामले में नाराजगी प्रकट की. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में मिली शिकायतों से सर्वोच्च न्यायालय आज नाराज है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट लेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने वकील को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दाखिल करने का आदेश दिया है.
Also Read: बंगाल चुनाव : न घुंघट, न बुर्का, संदेह होने पर सबको दिखाना होगा अपना चेहरा
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Ashish Jha
डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए