कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पर राज्य सरकार द्वारा सुपरन्यूमरेरी (अतिरिक्त) शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी. यह मामला लगभग 26,000 एसएससी नौकरी से संबंधित मामलों में से एक है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को 26,000 नियुक्तियों पर सवाल खड़ा करते हुए 2016 के पूरे पैनल को रद्द कर दिया था. उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अतिरिक्त पदों पर राज्य का बयान मंगलवार को सुना जाएगा. एसएससी में भर्ती के लिए लगभग 6,000 अतिरिक्त पद सृजित किए गए थे, जिन पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है. इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआइ चाहे तो राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है. हालांकि हाइकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक है. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ अतिरिक्त पदों के संबंध में राज्य को क्या आदेश देती है. हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वकील का कहना है, “कानून के अनुसार, अतिरिक्त पदों का सृजन मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता. इनका सृजन केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो.
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