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सार्वजनिक आयोजनों से पहले देना होगा मनोरंजन कर

कोलकाता नगर निगम राजस्व बढ़ाने के लिए एक नया नियम लागू करने जा रहा है.

राजस्व बढ़ाने के लिए नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला

संवाददाता, कोलकाता

कोलकाता नगर निगम राजस्व बढ़ाने के लिए एक नया नियम लागू करने जा रहा है. इस पहल के तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे निगम के पार्क, बाजार या खुले स्थानों पर मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी भी तरह के अनुष्ठान के आयोजन से पहले मनोरंजन कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा. साथ ही कार्यक्रमों के आयोजन से पहले निगम से अनुमति लेना भी आवश्यक होगा. अब तक निगम मनोरंजन कर वसूली पर अधिक ध्यान नहीं देता था, लेकिन नये नियम के तहत निगम की अनुमति और मनोरंजन कर के भुगतान के बाद ही कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे. अनुमति प्राप्त करने के लिए, आयोजकों को निगम में एक निर्धारित मनोरंजन शुल्क जमा करना होगा. इसके बाद ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनुष्ठान या मेले का आयोजन किया जा सकेगा. अनुमति मिलने के बाद ही पानी की आपूर्ति या विज्ञापन और होर्डिंग लगाने की अनुमति दी जायेगी.

निगम के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक कई कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित किये जाते थे, जिससे निगम को मनोरंजन कर नहीं मिलता था.

इससे निगम को राजस्व का नुकसान होता था. इसीलिए अब हर हाल में मनोरंजन कर का भुगतान करना होगा. निगम ने अपने सभी विभागों को सूचित कर दिया है कि यदि कोई कार्यक्रम निगम के मनोरंजन विभाग में पंजीकृत है और आवेदक मनोरंजन कर का भुगतान नहीं करता है, तो कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगा दी जाए. नये नियम से न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि निगम के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

इस नये नियम को लागू करने के लिए निगम के आइटी विभाग को एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए कहा गया है, जिसमें मनोरंजन परमिट के बिना अन्य किसी भी परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा न किए जा सकें. इसके अतिरिक्त यदि किसी ऐसे भवन में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जहां मनोरंजन परमिट बकाया है, तो उस भवन के लिए नये बिल्डिंग प्लान को तब तक मंजूरी नहीं दी जायेगी जब तक कि बकाया शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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