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2016 के बैच से पहले के शिक्षकों को पुन: नौकरी देने की मांग

Updated at : 12 Jul 2025 1:40 AM (IST)
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2016 के बैच से पहले के शिक्षकों को पुन: नौकरी देने की मांग

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, उन शिक्षकों को पुन: नौकरी दी जानी चाहिए, जो वर्ष 2016 के बैच से पहले से स्कूलों में शिक्षक की नौकरी कर रहे थे

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कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, उन शिक्षकों को पुन: नौकरी दी जानी चाहिए, जो वर्ष 2016 के बैच से पहले से स्कूलों में शिक्षक की नौकरी कर रहे थे. इस तरह का कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन तीन महीने हो गये, ऐसे शिक्षकों के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है. ये शिक्षक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. उनको शीघ्र नौकरी दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए. इस तरह की मांग बंगीय शिक्षा ओ शिक्षाकर्मी समिति ने की है. समिति के महासचिव स्वपन मंडल ने कहा कि सदस्यों ने इस मांग के साथ शुक्रवार को विकास भवन में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के कार्यालय व शिक्षा विभाग के सचिव शुभ्रो चक्रवर्ती को ज्ञापन सौंपा है. समिति के सदस्यों ने मांग की है कि 2026 के बैच वाले उम्मीदवारों की नौकरी खत्म हो जायेगी, लेकिन जो शिक्षक उससे पहले नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी लौटाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन अभी तक वे वंचित हैं. उनको पुरानी नौकरी लौटा देनी चाहिए. इन शिक्षकों को वहीं नौकरी उनके आवासीय क्षेत्र के अंदर दिये जाने की मांग की है. ज्ञापन भी दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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