संवाददाता, कोलकाता
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बैंकों से कहा है कि वे अपनी शाखाओं में स्थानीय भाषा सहित तीन भाषाओं में जरूरी दस्तावेज प्रकाशित करने से जुड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के परिपत्र के अनुपालन पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें. अदालत को बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) और कुछ अन्य बैंकों ने अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित स्थानीय भाषा के इस्तेमाल के संबंध में अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है.
एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा दायर याचिका में आग्रह किया गया था कि पश्चिम बंगाल की सभी बैंक शाखाओं में आरबीआइ के परिपत्र को लागू करने और दस्तावेजों में स्थानीय भाषा बांग्ला का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाये. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई को दिसंबर के पहले सप्ताह में पुनः सूचीबद्ध किया जाये. पीठ ने कहा कि जिन बैंकों ने अब तक अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, वे अगली तारीख से पहले रिपोर्ट जमा करें. आरबीआइ ने एक जुलाई 2014 को जारी अपने परिपत्र के माध्यम से सरकारी और निजी बैंकों को ग्राहक सेवा संबंधी दस्तावेज अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित स्थानीय भाषा में प्रकाशित करने का निर्देश दिया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

