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तृणमूल के शिक्षक नेता शेख सिराजुल को कोर्ट ने नौकरी से बर्खास्त करने का दिया आदेश

Updated at : 27 Mar 2025 1:17 AM (IST)
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तृणमूल के शिक्षक नेता शेख सिराजुल को कोर्ट ने नौकरी से बर्खास्त करने का दिया आदेश

कलकत्ता हाइकोर्ट ने नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में तृणमूल कांग्रेस के शिक्षा सेल के नेता शेख सिराजुल इसलाम को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया है.

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शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाइकोर्ट ने नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में तृणमूल कांग्रेस के शिक्षा सेल के नेता शेख सिराजुल इसलाम को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया है. बुधवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा व न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया. बताया गया है कि शेख सिराजुल इसलाम हावड़ा के शिवपुर स्थित एक स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठे थे. उन पर अवैध रूप से नौकरी पाने का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. इसके बाद शेख सिराजुल ने डिविजन बेंच में याचिका दायर की थी और मांग की थी कि इस एफआइआर का असर उनकी नौकरी पर न पड़े. बुधवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की डिविजन बेंच ने मामले की जांच रिपोर्ट देख कर पाया कि शेख सिराजुल ने भ्रष्ट तरीके से नौकरी पायी थी, इसलिए उन्हें अब पद पर बनाये नहीं रखा जा सकता. गौरतलब है कि 2001 में ही अदालत ने शेख सिराजुल को बर्खास्त करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद वे नौकरी करते रहे. हाल ही में न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. हालांकि, शेख सिराजुल ने इस प्राथमिकी का असर अपनी नौकरी पर न पड़ने देने के लिए अदालत का रुख किया था. बुधवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने स्पष्ट किया कि शेख सिराजुल की नियुक्ति पूरी तरह अवैध थी, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा रहा है. कोर्ट का यह आदेश संबंधित स्कूल को भी भेजा जा चुका है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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