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सभा के लिए शुभेंदु की अर्जी से कोर्ट नाराज

Updated at : 12 Aug 2025 1:39 AM (IST)
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सभा के लिए शुभेंदु की अर्जी से कोर्ट नाराज

नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा जुलूस और सभा की अनुमति के लिए बार-बार याचिका दायर करने पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी है.

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कोलकाता. नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा जुलूस और सभा की अनुमति के लिए बार-बार याचिका दायर करने पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. तारातला में आयोजित होने वाली एक सभा में भाग लेने के लिए अनुमति मांगते हुए भाजपा नेता ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने मामला दायर करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि यदि जुलूस या सभा की अनुमति चाहिए तो जनहित याचिका दायर करें और डिवीजन बेंच में जायें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंगल बेंच अब ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करेगी. अदालत ने भाजपा नेता के लगातार याचिका दायर करने के तरीके पर भी असंतोष जताया. गौरतलब है कि तारातला में होने वाली इस सभा में शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने की योजना थी. इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जुलूस और सभा करने की अनुमति के लिए कई बार कोर्ट जा चुके हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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