सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के मामले में एकतरफा फैसला सुनाया : ममता

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सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के मामले में एकतरफा फैसला सुनाया : ममता

मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा करीब 26 हजार नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है.

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कोलकाता. मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा करीब 26 हजार नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है. बुधवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में वक्फ कानून को लेकर इमाम व मुसलिम समुदाय के संगठनों के साथ बैठक के साथ बैठक के दौरान स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नियुक्तियों को रद्द किये जाने के मुद्दे पर कहा कि हाइकोर्ट ने एकतरफा फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही बहाल रखा. शिक्षकों की नियुक्तियों के मामले में राज्य सरकार को पर्याप्त समय नहीं दिया गया. इसके साथ ही उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पर भी पक्षपात का आरोप लगाया.

सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के 2016 के पैनल को ही असंवैधानिक और संस्थागत भ्रष्टाचार बताते हुए रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के करीब 26 हजार शिक्षक और गैर-शिक्षकों की नौकरियां चली गयी हैं. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह फैसला एकतरफा है और इसके पीछे एक साजिश है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह नेताजी इंडोर स्टेडियम में एसएससी के उन उम्मीदवारों से मुलाकात की थी और कहा था कि जो योग्य हैं, उनमें से कोई भी उम्मीदवार अपनी नौकरी से वंचित नहीं रहेगा और इसके लिए वैकल्पिक योजनाएं तैयार की गयी हैं.

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