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निगम नहीं देगा कोई छूट अगली सुनवाई 11 जून को

महानगर में रूफटॉप रेस्टोरेंट पर सख्ती

कोलकाता. महानगर में छतों पर चल रहे रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने सख्त रुख अपना लिया है. मंगलवार को तीन रूफटॉप रेस्टोरेंट के मालिकों को निगम मुख्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया गया था. अब अगली सुनवाई 11 जून को होगी, जिसमें मालिकों को सभी असली दस्तावेजों और लिखित बयान के साथ उपस्थित होना होगा. निगम सूत्रों के अनुसार, जिन तीन प्रतिष्ठानों के मालिकों को सुनवाई में बुलाया गया, वे 57, चौरंगी रोड, 12ए, कैमक स्ट्रीट व 31, लाला लाजपत राय सरणी में स्थित हैं. इन रेस्टोरेंट की जांच के दौरान भवन निर्माण स्वीकृति की कमी पायी गयी. यह सुनवाई कोलकाता नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कोलकाता पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर, दमकल विभाग के डिविजनल ऑफिसर (साउथ), निगम के लाइसेंस विभाग प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

रेस्टोरेंट मालिकों ने मांगी राहत, निगम ने किया इनकार

रेस्टोरेंट मालिकों ने निगम से कुछ छूट देने की मांग की, ताकि वे अपना व्यवसाय जारी रख सकें. हालांकि, निगम अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया. निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेज पूर्ण और स्वीकृत होने चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जायेगी.

कानूनी और सुरक्षा दस्तावेज मौजूद, लेकिन निर्माण योजना नहीं

सूत्रों के अनुसार, इन रेस्टोरेंट के पास फायर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, आबकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तो है, लेकिन भवन निर्माण योजना की आधिकारिक स्वीकृति नहीं है.

बड़ाबाजार अग्निकांड के बाद बढ़ी निगरानी

गौरतलब है कि बड़ाबाजार स्थित एक होटल में आग लगने की घटना के बाद निगम ने छतों पर बने रेस्टोरेंट के खिलाफ अभियान तेज किया था. कोलकाता पुलिस ने ऐसे करीब 83 रेस्टोरेंट की सूची निगम को सौंपी थी. निगम ने उन सभी को नोटिस भेजा और कार्रवाई शुरू की है. कुछ रेस्टोरेंट मालिक कोर्ट भी पहुंचे, जिसके निर्देश पर मंगलवार को सुनवाई हुई.

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