ePaper

होटलों पर बुलडोजर चलाने की अनुमति नहीं: मुख्यमंत्री

Updated at : 19 Nov 2024 11:08 PM (IST)
विज्ञापन
होटलों पर बुलडोजर चलाने की अनुमति नहीं: मुख्यमंत्री

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वार मंदारमनि में अवैध होटलों को तोड़ने के जारी किये गये आदेश पर मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जतायी. ट्रिब्यूनल के आदेश पर पूर्व मेदिनीपुर जिला प्रशासन ने 20 नवंबर के भीतर होटलों को तोड़ने का निर्देश जारी किया है.

विज्ञापन

कोलकाता

. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वार मंदारमनि में अवैध होटलों को तोड़ने के जारी किये गये आदेश पर मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जतायी. ट्रिब्यूनल के आदेश पर पूर्व मेदिनीपुर जिला प्रशासन ने 20 नवंबर के भीतर होटलों को तोड़ने का निर्देश जारी किया है.

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नबान्न को अंधकार में रख कर मंदारमनि समुद्र तट पर बने होटलों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है. किसी भी सूरत में होटलों पर बुलडोजर चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. नबान्न सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचिव से बिना कोई बातचीत किये ही जिला प्रशासन ने उक्त निर्देश जारी किया है. वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर अगला कदम क्या उठाया जायेगा, इस पर अब तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है.

बता दें कि 11 नवंबर को कोस्टल रेगुलेटेड जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की जिला कमेटी ने मंदारमनि व उसके समीप चार मौजा में बने 144 होटलों, लॉज, रिसोर्ट व होम स्टे को तोड़ने का निर्देश जारी किया. जिलाधिकारी पूर्णंदु माजी ने यह निर्देश जारी किया था. इसे लेकर इस मुद्दे पर उन्होंने नबान्न से कोई बातचीत नहीं की थी. वर्ष 2022 में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि यहां जो होटल व रिसॉर्ट बने हैं, उसमें कोस्टल कंट्रोल नियम का पालन नहीं हुआ है. इसलिए उसे तोड़ने का आदेश जारी किया गया. इसमें दादनपात्रबाड़ में 50 होटल, सोनामुई में 36, सिलामपुर में 27, मंदारमनि में 30 व दक्षिण पुरुषोत्तमपुर मौजा में एक लॉज शामिल हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola