ePaper

तृणमूल विधायक को भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी मामले में क्लीनचिट

Updated at : 01 Oct 2024 1:33 AM (IST)
विज्ञापन
तृणमूल विधायक को भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी मामले में क्लीनचिट

विधाननगर एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2018 में दर्ज एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक डॉ निर्मल माझी को क्लीनचिट दे दी.

विज्ञापन

सबूतों के अभाव में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

संवाददाता, कोलकाता

विधाननगर एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2018 में दर्ज एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक डॉ निर्मल माझी को क्लीनचिट दे थी. उन पर वित्तीय भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था. आरोप था कि राजनीतिक प्रभाव डालकर एवं पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष पद का व्यवहार कर वह काउंसिल के सार्वजनिक फर्म का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते थे. डॉक्टर कुणाल साहा ने 2018 में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. विधाननगर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए विधायक को मामले से बरी कर दिया. मामले में दोषी पाये जाने पर तृणमूल विधायक को 10 साल तक की जेल हो सकती थी. लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट के जज देवदत्त रॉय शर्मा ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया. मामले की सुनवाई के दौरान निर्मल माझी सशरीर कोर्ट में उपस्थित थे. इससे पहले जून 2015 में निर्मल माझी का नाम एसएसकेएम के नेफ्रोलॉजी विभाग में कुत्ते के डायलिसिस कांड से जुड़ा था. आरोप था कि माझी के एक रिश्तेदार के कुत्ते की वहां डायलिसिस की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola