सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
संवाददाता, कोलकातापूर्व मेदिनीपुर के कांथी सहकारी बैंक का चुनाव पूर्व निर्धारित तिथि पर ही होगा. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दिया. इसके अलावा बूथों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे. ज्ञात हो कि 15 दिसंबर को कांथी सहकारी बैंक के 108 पदों के लिए 14 बूथों पर चुनाव होना है. उसी दिन वोटों की गिनती होनी है. लेकिन विभिन्न स्कूल अधिकारी वहां चल रही परीक्षा के कारण चुनाव और मतगणना के लिए मतदान केंद्र बनाने की अनुमति नहीं दे रहे थे.
आयोग ने अंतिम समय में कुछ मतदान केंद्र बदल दिये. इस फैसले को चुनौती देते हुए एगरा के पूर्व मेयर शंकर बेरा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया. गौरतलब है कि कांथी सहकारी बैंक, पूर्वी भारत के सबसे बड़े सहकारी बैंकों में से एक है. वहां मतदाताओं की संख्या 80,480 है. तृणमूल और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों ने कांथी सहकारी बैंक में बोर्ड बनाने के लिए तत्पर है. शुभेंदु अधिकारी लंबे समय तक इस बैंक के चेयरमैन रहे हैं. राजनीतिक हलकों के एक वर्ग के मुताबिक, इस बार वह सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. कांथी सहकारी बैंक में तीन साल से अधिक समय से कोई प्रबंधन समिति नहीं है. बैंक में प्रबंधन समिति के गठन के लिए मतदान की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था, उस समय उच्च न्यायालय ने राज्य को इस साल जून में चुनाव के लिए अधिसूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. याचिकाकर्ता का आरोप है कि कांथी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के पद के चुनाव के लिए मतदाता सूची में कई मृत व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं. हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने की अनुमति दी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है